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पत्नी को भरण पोषण नहीं देने पर पति की लोडिंग मेटाडोर जब्त की
उज्जैन | पति-पत्नी के बीच शादी के कुछ समय बाद अनबन हुई और दोनों अलग हो गए। मामला थाने से कोर्ट तक पहुंच गया। कुटुंब न्यायालय ने पति को हर महीने 9 हजार रुपए बतौर भरण पोषण पत्नी को देने के निर्देश दिए। छह साल से पति कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर पत्नी को रुपए नहीं दे रहा था। नौ लाख रुपए भरण-पोषण के उस पर बकाया हो गए। लगातार अवमानना को देखते हुए कोर्ट ने माधवनगर पुलिस को पति की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने पति के नाम पर लोडिंग मेटाडोर होने पर उसे जब्त किया, जो अब नीलाम की जाएगी।
गोपालपुरा निवासी ज्ञानी सुनहरे की लोडिंग मेटाडोर माधवनगर पुलिस ने पंचनामा बनाकर जब्त की है। ज्ञानी के खिलाफ प|ी ने भोपाल में कुटुंब न्यायालय में भरण-पोषण की अर्जी लगाई थी, बावजूद पति कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा था। भोपाल कुटुंब न्यायालय ने उज्जैन पुलिस को महिला के पति की संपति पता कर कुर्क करवाने के निर्देश दिए। एसआई बीएस परिहार ने बताया युवक के नाम पर लोडिंग मेटाडोर ही है, जिसे जब्त करने के बाद कुटुंब न्यायालय को अवगत कराया। कोर्ट ने 18 जनवरी के पूर्व संपत्ति नीलाम कर राशि कोर्ट में जमा करने के लिए कहा है। नीलामी की तारीख एसपी कार्यालय से तय होगी, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट की अव्हेलना पर ज्ञानी एक माह तक जेल में भी रह चुका है।